स्कूल, कंपनियां और बैंक न मांगें आधार- जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ब्योरा

आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 सितंबर) को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई चीजों को लेकर आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। साथ ही अब बैंक खाते से भी आधार लिंक करना जरूरी नहीं होगा। CBSE, NEET परीक्षाओं में आधार की जरूरत नहीं होगी। इसके आलावा स्कूल में एडमिशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। हालांकि आईटीआर भरने और पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य होगा। जस्टिस सीकरी ने आधार एक्ट, 2016 की धारा 54 को भी खत्म कर दिया और कहा कि किसी निजी कंपनी को आधार डेटा मांगने का हक नहीं है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 99.76 फीसदी लोगों के पास आधार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि घुसपैठियों के आधार न बने।‘आधार’ कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।

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