सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध माना जाएगा रेप
सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध पर बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध रेप माना जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। पति-पत्नी के बीच यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र को बढ़ाए जाने की मांग वाली याचिका के जवाब में सरकार ने कहा था कि भारत में बाल विवाह एक हकीकत है और विवाह संस्था की रक्षा होनी चाहिए।
कानून के अनुसार, लड़कियों की शादी कम से कम 18 साल की उम्र होने पर ही होनी चाहिए। लड़कों के मामले में 21 साल की न्यूनतम उम्र का प्रावधान है। हालांकि भारतीय कानून ऐसे बाल विवाहों को भी वैध मानता है, जिनमें पति-पत्नी में संबंध बन गया हो। सहमति से शारीरिक संबंध की कानूनी तौर पर वैध उम्र 18 साल है और अगर लड़की की उम्र इससे कम हो तो ऐसे संबंध को बलात्कार माना जाता है। हालांकि, शादी हो जाने पर 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ सेक्स को अपराध नहीं माना गया था।
कानून के अनुसार, लड़कियों की शादी कम से कम 18 साल की उम्र होने पर ही होनी चाहिए। लड़कों के मामले में 21 साल की न्यूनतम उम्र का प्रावधान है। हालांकि भारतीय कानून ऐसे बाल विवाहों को भी वैध मानता है, जिनमें पति-पत्नी में संबंध बन गया हो। सहमति से शारीरिक संबंध की कानूनी तौर पर वैध उम्र 18 साल है और अगर लड़की की उम्र इससे कम हो तो ऐसे संबंध को बलात्कार माना जाता है। हालांकि, शादी हो जाने पर 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ सेक्स को अपराध नहीं माना गया था।